
Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana: भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद पात्र श्रमिकों को हर महीने ₹3,000 की न्यूनतम पेंशन दी जाती है।
यह योजना उन करोड़ों मेहनतकशों को समर्पित है, जो देश की जीडीपी का लगभग 50% योगदान देते हैं और जिनका जीवन कठिन परिस्थितियों में गुजरता है।
PM-SYM: असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कौन हैं?
- असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों में शामिल हैं:
- घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक
- मिड-डे मील वर्कर, सिर पर सामान ढोने वाले, ईंट भट्ठा मज़दूर
- खेतिहर मज़दूर, बीड़ी बनाने वाले, दस्तकार
- धोबी, मोची, मछुआरे, जूता-कपड़ा चमड़ा उद्योग से जुड़े कामगार
- ऑडियो-विजुअल वर्कर, हथकरघा कर्मी, आदि।
- ई-श्रम पोर्टल के अनुसार, 31 दिसंबर 2024 तक 30.51 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है।
Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan योजना की शुरुआत और संचालन
- घोषणा: 2019 के अंतरिम बजट में
- संचालन निकाय: श्रम और रोजगार मंत्रालय
- पेंशन फंड प्रबंधक: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)
- तकनीकी सहयोग: कॉमन सर्विस सेंटर (CSC SPV)
योजना की मुख्य विशेषताएं
विशेषता | विवरण |
न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन | ₹3,000 प्रति माह (60 वर्ष की आयु के बाद) |
सरकारी योगदान | सरकार श्रमिक की अंशदायी राशि के बराबर योगदान करती है |
स्वैच्छिक और अंशदायी | श्रमिक अपनी सुविधा के अनुसार अंशदान करते हैं |
परिवार पेंशन | मृत्यु के बाद पति/पत्नी को 50% पेंशन मिलती है |
निकासी प्रावधान | कुछ शर्तों के तहत योजना से बाहर निकल सकते हैं |
पंजीकरण प्रक्रिया | नजदीकी CSC या मानधन पोर्टल से |
फंड प्रबंधन | LIC द्वारा, पारदर्शी और सुरक्षित |
पात्रता मानदंड
- आयु सीमा: 18 से 40 वर्ष के बीच
- आय सीमा: मासिक आय ₹15,000 या उससे कम
अन्य शर्तें:
- श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हो
- EPF, ESIC या NPS के सदस्य नहीं होने चाहिए
- आयकरदाता नहीं होना चाहिए
- किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हों
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता या जन धन खाता (IFSC कोड सहित)
- मोबाइल नंबर
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक ऐतिहासिक पहल है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने की सुविधा प्रदान करती है। यह न केवल वित्तीय सुरक्षा का माध्यम है, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
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