Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana 2025: महिलाओं के आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने एक महत्वाकांक्षी पहल “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” की शुरुआत की है। 29 अगस्त 2025 को स्वीकृत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार से एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
यह योजना ग्रामीण एवं शहरी—दोनों क्षेत्रों में लागू होगी, जिसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग, जीविका (BRLPS) और नगर विकास एवं आवास विभाग को दी गई है।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मुख्य लक्ष्य
- प्रत्येक परिवार से एक महिला को ₹10,000 की पहली किस्त के रूप में आर्थिक सहायता।
- रोजगार शुरू करने के बाद आवश्यकतानुसार ₹2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता।
- महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।

Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana : पात्रता (Eligibility)
परिवार की परिभाषा:
- पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे एक परिवार माने जाएंगे।
- जिन अविवाहित महिलाओं के माता-पिता जीवित नहीं हैं, उन्हें एकल परिवार माना जाएगा।
अन्य जरूरी पात्रताएँ:
- महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
- आवेदिका या उसके पति आयकर दाता न हों।
- आवेदिका या उसके पति सरकारी नौकरी (नियमित/संविदा) में न हों।
शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया
आवेदन जीविका की आधिकारिक वेबसाइट (www.brlps.in) पर किया जाएगा। आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- मोबाइल नंबर
- आधार संख्या
- बैंक खाता विवरण
- व्यवसाय का प्रकार
- आधार कार्ड की स्कैन कॉपी
- बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी
- फोटो
- हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी
- शहरी क्षेत्र की महिलाएँ SHG (Self-Help Group) / स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हों।
जो महिलाएँ स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी नहीं हैं, वे ऑनलाइन आवेदन करने के बाद संबंधित क्षेत्र की जीविका टीम द्वारा समूह से जोड़ दी जाएँगी। ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद आवेदिका के सभी विवरणों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, ताकि पात्रता सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, योजना का लाभ प्राप्त करने से पहले महिलाओं के लिए आवश्यक प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा, जिससे वे अपने चुने हुए व्यवसाय को सफलतापूर्वक शुरू कर सकें।
ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन प्रक्रिया
- जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी महिलाएँ स्वतः पात्र होंगी।
- आवेदन ग्राम संगठन के माध्यम से एक समेकित प्रपत्र में लिया जाएगा।
- जो महिलाएँ SHG से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें पहले स्वयं सहायता समूह में शामिल होने के लिए आवेदन करना होगा।
Apply Online (ऑनलाइन आवेदन कैसे करें)
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए शहरी क्षेत्र की महिलाएँ ऑनलाइन आवेदन जीविका की आधिकारिक वेबसाइट www.brlps.in
पर कर सकती हैं। आवेदन करते समय आवेदिका को अपना मोबाइल नंबर, आधार संख्या, बैंक खाता विवरण, व्यवसाय का प्रकार, आधार कार्ड की स्कैन कॉपी, बैंक पासबुक, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है।
आवेदन सबमिट करने के बाद जीविका टीम द्वारा आवेदिका से संपर्क किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार उन्हें स्वयं सहायता समूह (SHG) से जोड़ा जाएगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन और अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा होने पर ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
Step-by-step Apply Online Process (ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया)
1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
- सबसे पहले जीविका की ऑफिशियल वेबसाइट www.brlps.in
पर जाएँ।
2. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (MMRY) लिंक खोलें
- होमपेज पर उपलब्ध “Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana – Apply Online” लिंक पर क्लिक करें।
3. रजिस्ट्रेशन करें
- अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें
- OTP वेरिफाई करें
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलें
4. ऑनलाइन फॉर्म भरें
- फॉर्म में निम्न जानकारी भरें—
- आवेदिका का नाम
- उम्र
- पति/पिता का नाम
- आधार नंबर
- पता
- बैंक खाता विवरण
- रोजगार/व्यवसाय का प्रकार
5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- आधार, बैंक पासबुक, फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
6. फॉर्म सबमिट करें
- सभी विवरण भरने के बाद Submit बटन दबाएँ।
7. SHG से जोड़ने की प्रक्रिया
- यदि आप स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, तो आवेदन के बाद जीविका टीम आपसे संपर्क करेगी।
- आपको निकटतम SHG में जोड़ा जाएगा।
8. भौतिक सत्यापन
- जीविका/नगर निकाय द्वारा आपके दस्तावेज और विवरण का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा।
9. अनिवार्य प्रशिक्षण
- ट्रेनिंग में भाग लेना जरूरी है। प्रशिक्षण के बाद ही वित्तीय सहायता दी जाएगी।
Required Documents Box (आवश्यक दस्तावेज)
| दस्तावेज का नाम | विवरण |
| आधार कार्ड | पहचान प्रमाण के रूप में आवश्यक |
| बैंक पासबुक | नाम, खाता संख्या और IFSC स्पष्ट होना चाहिए |
| मोबाइल नंबर | OTP और आगे की संचार हेतु |
| पासपोर्ट-साइज फोटो | हाल का रंगीन फोटो |
| हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी | सफेद पेज पर स्पष्ट हस्ताक्षर |
| पता संबंधी दस्तावेज | (यदि आवश्यक हो) |
| रोजगार/व्यवसाय का विवरण | किस प्रकार का काम शुरू करना चाहती हैं |
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, बिहार की लाखों महिलाओं के लिए नए रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर लेकर आई है। ₹10,000 से शुरुआत और ₹2 लाख तक सहायता, महिलाओं को अपने पसंद के व्यवसाय की शुरुआत में मदद करेगी। यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
FAQ Section (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
1. क्या ऑनलाइन आवेदन सभी महिलाओं के लिए अनिवार्य है?
- नहीं। केवल शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन ग्राम संगठन के माध्यम से होता है।
2. क्या SHG से जुड़ना अनिवार्य है?
- हाँ, योजना का लाभ लेने के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ना जरूरी है। जो महिलाएँ जुड़ी नहीं हैं, उन्हें आवेदन के बाद जोड़ा जाएगा।
3. योजना के तहत कितनी राशि मिलेगी?
- पहली किस्त के रूप में ₹10,000 दी जाएगी और आवश्यकता अनुसार ₹2 लाख तक अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा सकती है।
4. क्या प्रशिक्षण अनिवार्य है?
- हाँ, प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक है। बिना प्रशिक्षण के वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी।
5. क्या आवेदन के लिए कोई शुल्क देना होता है?
- नहीं। आवेदन पूरी तरह निशुल्क है। यदि कोई पैसा मांगता है, तो इसकी शिकायत जिला कार्यालय या नगर निकाय में करें।
6. किन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा?
- जो महिलाएँ या उनके पति आयकर दाता हैं
- सरकारी नौकरी (नियमित/संविदा) वाले परिवार
- 18 से कम या 60 से अधिक आयु वाली महिलाएँ
7. क्या आधार कार्ड अनिवार्य है?
- हाँ, आधार संख्या और स्कैन कॉपी अनिवार्य है।
